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प्रद्युम्न मर्डर केसः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य, CBI,CBSE को भेजा नोटिस

समाचार फर्स्ट डेस्क |

गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुई 7 सात साल के छात्र की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रद्युम्न के पिता बरुण कुमार ठाकुर की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार, सीबीएससी और दूसरे संबंधित लोगों को नोटिस जारी करके तीन हफ्तों में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब मांगा है कि क्या इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए।

बता दें वरुण के सात साल के बेटे की मौत पिछले हफ्ते दिल्ली से सटे शहर गुरुग्राम के एक प्राइवेट स्कूल में हो गई थी. पुलिस ने हत्या के आरोप में अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो बच्चों को लाने-ले जाने वाली बस में कंडक्टर का काम करता था।

कंडक्टर पर आरोप हैं कि उसने बच्चे के साथ स्कूल टॉयलट में यौन शोषण की कोशिश की और बच्चे के विरोध करने पर चाकू से उसकी हत्या कर दी। सुशील ठेकरीवाल के मुताबिक़, ''सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल याचिका में मांग की गई थी कि कोई ऐसी व्यवस्था क़ायम हो जिसमें इस तरह के मामलों में जवाबदेही तय हो सके।''

मर्डर के बाद रायन स्कूल की गुरुग्राम शाखाओं को बंद कर दिया गया है। स्कूल प्रशासन के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें सोमवार को सोहना की एक अदालत ने दो दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

इसके अलावा, स्कूल की प्रिंसिपल से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की एक टीम रायन ग्रुप के सीईओ और दूसरे लोगों से पूछताछ के लिए मुंबई गई है।