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VVPAT पर 21 दलों की याचिका खारिज, SC कोर्ट बोला-एक मामला बार-बार क्यों सुने

<p>लोकसभा चुनाव के बीच 21 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। VVPAT-EVM की 50 फीसदी पर्चियों के मिलान की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इस याचिका को टीडीपी और कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था।</p>

<p>इन दलों की मांग थी कि 50 फीसदी वीवीपैट (VVPAT) पर्चियों की ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए। सुनवाई के लिए चंद्रबाबू नायडू, डी। राजा, संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला अदालत में मौजूद रहे। याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अदालत इस मामले को बार-बार क्यों सुने। CJI ने कहा कि वह इस मामले में दखलअंदाजी नहीं करना चाहते हैं।</p>

<p><strong><span style=”color:#c0392b”>फिर चुनाव आयोग जाएगा विपक्ष</span></strong></p>

<p>आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जब चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो वह यहां आए, लेकिन अब वह फिर चुनाव आयोग जाएंगे।&nbsp; उन्होंने कहा कि तीसरा फ्रंट और चौथा फ्रंट सभी विपक्ष का ही हिस्सा है, हम पीएम उम्मीदवार का नाम चुनाव के बाद तय करेंगे।</p>

<p>वहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर अभी नतीजों में कुछ गलती आती है तो चुनाव आयोग ने कोई नियम जारी नहीं किए हैं, हम इसीलिए अदालत आए थे। अब इस मसले को लेकर विपक्षी नेता आज ही चुनाव आयोग से मिल सकते हैं।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>पहले भी आदेश दे चुका है सुप्रीम कोर्ट</strong></span></p>

<p>पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम पांच बूथ के ईवीएम (EVM) और वीवीपैट की पर्चियों के औचक मिलान करने को कहा था। आयोग ने इसे मान भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस लोकसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को पांच गुना बढ़ाया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र मे 5 वीवीपैट का ईवीएम से मिलान किया जाएगा। अभी सिर्फ एक का वीवीपैट मिलान होता है।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>हर विधानसभा क्षेत्र में 5 ईवीएम की होगी जांच</strong></span></p>

<p>गौरतलब है कि अभी तक चुनाव आयोग 4125 ईवीएम और वीवीपैट के मिलान कराता है जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़कर 20625 ईवीएम और वीवीपैट (EVM-VVPAT) का मिलान करना होगा। वर्तमान में वीवीपैट पेपर स्लिप मिलान के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र में केवल एक ईवीएम लिया जाता है। एक ईवीएम प्रति विधानसभा क्षेत्र के 4125 ईवीएम के VVPAT पेपर्स से मिलान कराया जाता है।</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को 20625 ईवीएम की वीवीपैट पर्चियां गिननी हैं, यानी प्रति विधानसभा क्षेत्र में पांच ईवीएम की जांच होगी। उधर 21 राजनीतिक दलों के नेताओं ने लगभग 6।75 लाख ईवीएम की वीवीपीएटी पेपर स्लिप के मिलान की मांग की थी।</p>

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