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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक ही राज्य में ले सकेंगे SC/ST आरक्षण का लाभ

<p>सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण से जुड़े मामले में गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण का लाक्ष एक ही राज्य में लेने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक राज्य में SC/ST आरक्षण का लाभ लेने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में उसका फायदा नहीं ले सकता है।&nbsp; यानी एक राज्य में&nbsp; SC/ST आरक्षण के तहत सेवा या नौकरी में लाभ पाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में भी उस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा।</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण की लिस्ट में राज्य सरकार द्वारा बदलाव करने पर भी रोक लगा दी है।</p>

<p>सर्वोच्च अदालत आदेश दिया है कि कोई भी राज्य सरकार अपनी मर्जी से अनुसूचित जाति, जनजाति की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का ही है या फिर राज्य सरकारें संसद की सहमति से ही लिस्ट में कोई बदलाव कर सकती है।&nbsp; इसमें यह भी कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में नौकरी करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षण केंद्रीय सूची के हिसाब से मिलेगा।</p>

<p>आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक राज्य में जो व्यक्ति अनुसूचित जाति में है तो क्या वह दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले सकता है क्या? को लेकर सुनवाई की गई। इस कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में एससी/एसटी वालों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं इसको लेकर अभी सुनवाई चल रही है. इस पर फैसला होना बाकी है।</p>

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