बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए साफ कर दिया है कि भारत में मृत्युदंड की सजा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में 2:1 से बहुमत मिलने के बाद मौत की सजा बरकरार रखने का फैसला दिया गया। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने इसकी समीक्षा करने को कहा था। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और हेमंत गुप्ता ने मौत की सजा को सही माना।
जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में ट्रिपल हत्या के आरोप में सजा पा चुके आरोपी के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आरोपी छन्नू लाल वर्मा को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने मौत की सजा को कम करने की मांग की थी।
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कहा था कि ब्रिटेन, कई लैटिन अमेरिकी देशों और ऑस्ट्रेलियाई राज्यों से मृत्युदंड खत्म किया जाना भारत के कानून से इसे खत्म किए जाने का कोई आधार नहीं है।