वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनाया बड़ा फैसला. कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे को हारी झंडी दे दी है.
दरअसल, अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था. इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी.
महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद ए़डवोकेट सर्वे करने का आदेश दिया था.
हिमाचल में लोकसभा के सभी उम्मीदवारों के नामांकन होने के बाद एफिडेविट में सभी प्रत्याशियों…
लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे अहम होती है और एक वोट सरकारें बदलने की…
पूरे उत्तर भारत में झुलस्ती गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है. बीते कल 15 मई…
शिमला: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 राजीव बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश…
भारतीय वन सेवा के पहले बैच के 64 परिवीक्षार्थियों ने शिमला में अपने विषयगत दौरे…
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रायबरेली में राहुल गांधी के लिए मांगे वोट लोकतंत्र को कमजोर…