छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। UGC ने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहीं छात्राओं के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। अब इन छात्राओं को भी मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा। इसके लिए यूजीसी ने अपने 2016 रेगुलेशन में एक नया प्रावधान जोड़ा है। यूजीसी ने खुद इस संबंध में जानकारी दी है। इसके लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ugc.ac.in पर नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस के अनुसार, यूजीसी द्वारा मातृत्व अवकाश को लेकर जो बदलाव किये गये हैं, उसका लाभ उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो एमफिल या पीएचडी कोर्स में नामांकित होंगी। नोटिस में कहा गया है कि ‘एमफिल और पीएचडी के पूरे कोर्स के दौरान किसी महिला स्टूडेंट को एक बार मैटरनिटी लीव / चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। यह अधिकतम 240 दिन यानी 8 महीने की छुट्टी हो सकती है।’ इसके अलावा यूजी पीजी स्टूडेंट्स को भी फायदे दिये जाएंगे।
यूजीसी ने सभीकॉलेजों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को एक पत्र भेजा है। इसमें संस्थानों से अपील की है कि वे स्टूडेंट्स को मातृत्व अवकाश देने के संबंध में आवश्यक नियम तैयार करें। सिर्फ मैटरनिटी लीव ही नहीं, स्टूडेंट्स को और भी कई फायदे मिलेंगे। जहां एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स को पूरी मैटरनिटी लीव मिलेगी, वहीं यूजी और पीजी की पढ़ाई कर रही छात्राओं को अटेंडेंस में छूट, परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख में छूट समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी।
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