<p>केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत पांच अगस्त से जिम और योग के संस्थानों को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं, रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन लागू रहेगा।</p>
<p>गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार, देश में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहों पर पाबंदी रहेगी।</p>
<p>गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अलावा सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो रेल सेवाओं पर भी पाबंदी जारी रहेगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोहों पर रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। एक से दूसरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में व्यक्तियों या सामानों की आवाजाही पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी।</p>
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