टेंडर फंडिंग केस में फंसे कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली के पटियाला हाउसकोर्ट ने उम्रकैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यासीन मलिक को ये सजा दो मामलों में दोषी पाए जाने पर सुनाई है।
इससे पहले विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन को 19 मई को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सभी आरोपों का दोषी ठहराया था।
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