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तेलुगू अभिनेता अल्लू अर्जुन ‘पुष्पा 2’ भगदड़ मामले में हर रविवार पुलिस के समक्ष पेश होंगे।
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कोर्ट ने नियमित जमानत दी, लेकिन विदेश यात्रा और पता बदलने पर रोक लगाई।
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पुलिस ने अस्पताल दौरे की योजना रद्द करने का अनुरोध किया, अभिनेता ने सहमति जताई।
Allu Arjun Pushpa 2 stampede case: हैदराबाद में ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में महिला की मौत के मामले में तेलुगू अभिनेता अल्लू अर्जुन को अदालत ने नियमित जमानत दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अर्जुन को दो महीने तक या चार्जशीट दायर होने तक हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने में पेश होना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि अभिनेता बिना अनुमति के विदेश नहीं जा सकते और अपना आवासीय पता भी बिना जानकारी दिए नहीं बदल सकते।
यह मामला 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुआ था, जहां अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी। इस घटना में एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी, जबकि उसका 8 वर्षीय बेटा घायल हो गया था।
इस बीच, रामगोपालपेट पुलिस ने अल्लू अर्जुन को नोटिस जारी कर अस्पताल दौरे की योजना पर पुनर्विचार करने को कहा। पुलिस ने सुझाव दिया कि अस्पताल का दौरा गोपनीय रखा जाए ताकि जनता और मीडिया का जमावड़ा न लगे और अन्य मरीजों को कोई असुविधा न हो। अभिनेता ने अपनी कानूनी टीम की सलाह पर अस्पताल जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया।