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हिमाचल में नहीं लागू होगा 85वां संविधान संशोधन, SC-ST कर्मचारियों की उम्मीद टूटी

पी. चंद, शिमला |

हिमाचल में 85वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समग्र प्रतिनिधित्व के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2013 में हिमाचल में 85वें संविधान के संसोधन को लागू न करने का फ़ैसला लिया है। ये जवाब किन्नौर के कांग्रेस के विधायक जगत नेगी के सवाल के जबाव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधानसभा में दिया गया।

85 वें  संविधान संशोधन में एससी एसटी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस क़ानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 (4ए) में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता प्रदान की जा सके। इसे 17 जून 1995 से प्रभावी माना गया।