<p>मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने सीएम वीरभद्र के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दी गई दोबारा असेस्मेंट की एसएलपी आज खारिज कर दी है। इससे पहले भी इनकम टैक्स ने वीरभद्र सिंह का असेस्मेंट करवाया था।</p>
<p>करीब डेढ़ साल तक इस मामले में सुनवाई चलती रही, जिसमें आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सभी एसएलपी खारिज की गई। इनकम टैक्स डिर्पाटमेंट सीएम वीरभद्र सिंह की इनकम टैक्स रिटर्न की दोबारा असेस्मेंट करवाना चाहता था।</p>
<p>गौरतलब है कि 2009-2010 की आयकर रिटर्न विवादित होने पर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने वीरभद्र सिंह की आयकर रिटर्न की दोबारा असेस्मेंट करने के निर्देश दिए थे। इसपर वीरभद्र ने 8 दिसंबर 2016 को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने आयकर असेस्मेंट केस में हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह की पैरवी की थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, यहां आज वीरभद्र सिंह को राहत मिली है।</p>
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