<p>आयकर ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के खिलाफ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा दायर याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। करीब दो घंटे सुनवाई होने के बाद कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने इसे 20 सिंतबर तक टाल दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।</p>
<p>बता दें कि मुख्यमंत्री ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 8 दिसंबर 2016 को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने 20 जनवरी को पारित आदेशों में पुनः असेसमेंट किए जाने पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन यह स्पष्ट किया था कि विभाग अपने निर्णय के अनुसार आगामी कार्रवाई जारी रख सकता है।</p>
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