<p>सरकारी कर्मचारियों को अब अपने गृह जिला में तबादला करवाने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेना जरूरी होगा। अब डीओ पर तबादले नहीं होंगे और गृह जिले में तबादले के लिए सीएम कार्यालय विभागीय फाइल पर मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।</p>
<p>साथ ही कार्मिक विभाग ने डू-नॉट डिस्टर्ब के डीओ को लेकर हो रहे उलझन को ख़त्म करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं।</p>
Deyotsidh vendors food hygiene training: विश्व प्रसिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में रोट के…
HP Constable Recruitment 2024 : हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश पुलिस विभाग में…
Violence against women awareness campaign: 25 नवंबर को विश्व महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के…
RS Bali Refutes BJP’s False Allegations with Solid Data: हाईकोर्ट में राहत मिलने के…
Himachal Non-Board Exam Dates: हिमाचल प्रदेश के विंटर वैकेशन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की…
कर्ज मुक्ति के उपाय: आज के दौर में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से…