हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों ने उन्हें अयोग्य करार देने के हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका शुक्रवार को वापस ले ली. पूर्व विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं. पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा,‘‘हम जानते थे कि चुनाव के कारण ऐसा होगा.’’
छह पूर्व विधायक अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं. ये उपचुनाव उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के कारण हो रहे हैं. उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में ‘क्रॉस-वोटिंग’ करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों को अयोग्य करार देने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने से 18 मार्च को इनकार कर दिया।
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