प्रदेश में चुनावी मौसम में बांटे जा रहे तोहफों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका में हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से बांटे जा रहे तोहफों वाशिंग मशीन, साइकिल और प्रेरण कुकर को कल्याण कानून के तहत चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि राज्य के भवन और अन्य निर्माण वर्कर्स (रोजगार नियमन और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1986 के अनुसार इस तरह के तोहफों का कोई प्रावधान नहीं है।
न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल अध्यक्षता वाली न्यायपीठ ने चार हफ्तों के भीतर हिमाचल सरकार से जवाब मांगा है। पिछले महीने याचिकाकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप राम और एस दास की अपील को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिच कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
वर्तमान मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या वाशिंग मशीन, प्रेरण हीटर, सौर कूकर जैसे तोहफे "कल्याणकारी उपायों" की परिभाषा के अंतर्गत आतें है या नहीं।