भाजपा ने शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ निर्धारित अवधि के बाद भी प्रचार करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन विभाग को शिकायत की गई है। इस शिकायत में इंटरनेट मीडिया पर निर्धारित अवधि के बाद प्रचार करने की शिकायत की है। हालांकि भारतीय निर्वाचन आयोग ने इंटरनेट मीडिया पर प्रचार के लिए समय अवधि को निर्धारित नहीं किया है, जबकि जनसभा और रैली को लेकर समय निर्धारित किया गया है।
भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक की चुनाव प्रचार किया जा सकता है। इस समय अवधि का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। इन निर्देशों को पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद इन उपचुनाव में भी लागू किया गया है। ऐसे में जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा पहली बार है जब प्रचार के लिए सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी का कहना है चुनाव प्रचार के लिए सुबह दस बजे से सात बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसे लागू करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है।