विशेष न्यायालय मंडी ने आरोपी सुभाष चंद को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,00,000 जुर्माना लगाया। पुंघ (सुंदरनगर) में नाके के दौरान पुलिस ने 249 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। दोषी के खिलाफ 21 गवाह पेश किए गए, कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(b) के तहत सजा सुनाई। Heroin possession case in Himachal: …
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March 26, 2025