Follow Us:

249 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) रखने के दोषी को 10 साल की सजा

  • विशेष न्यायालय मंडी ने आरोपी सुभाष चंद को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,00,000 जुर्माना लगाया।

  • पुंघ (सुंदरनगर) में नाके के दौरान पुलिस ने 249 ग्राम चिट्टा बरामद किया था।

  • दोषी के खिलाफ 21 गवाह पेश किए गए, कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(b) के तहत सजा सुनाई


Heroin possession case in Himachal: मंडी जिले की विशेष अदालत-1 ने नशे के खिलाफ एक अहम फैसला सुनाते हुए व्यावसायिक मात्रा में चिट्टा (हेरोइन) रखने के दोषी सुभाष चंद को 10 साल के कठोर कारावास और ₹1,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 17 दिसंबर 2023 का है, जब विशेष अन्वेषण इकाई (SIU) मंडी ने पुंघ (सुंदरनगर) में एक नाके के दौरान वॉल्वो बस (HR-68 B-2908) की जांच की थी। चेकिंग के दौरान बस की सीट संख्या 37 पर बैठे व्यक्ति के बैग से 249 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। आरोपी की पहचान सुभाष चंद, निवासी धौंन कोठी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर के रूप में हुई।

पुलिस ने बस चालक और परिचालक को गवाह बनाकर कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि मामले का प्रारंभिक परीक्षण सुंदरनगर कोर्ट में हो रहा था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशानुसार व्यावसायिक मात्रा के एनडीपीएस मामलों की सुनवाई मंडी कोर्ट में किए जाने के आदेश के बाद इसे विशेष अदालत मंडी-1 में स्थानांतरित कर दिया गया

विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों को अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान दोषी फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया

अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि बरामद चिट्टे की मात्रा इतनी अधिक थी कि इससे लगभग 2500 लोगों को नशे की लत लगाई जा सकती थी। विशेष लोक अभियोजक ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के “सोनू बनाम हिमाचल सरकार” केस का उदाहरण देते हुए कठोर सजा की मांग की थी