अक्सर कई मामलों में देखा जाता है कि पुलिस आपके साथ सहयोग नहीं करती। अगर मामले रसूखदार लोगों से जुड़ें हो तो उन केसिस में ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पुलिस आपकी शिकायत पर FIR (फर्स्ट इन्फॉरमेशन रिपोर्ट) लिखने से इंकार कर तो आप पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जिससे आपकी एफआईआर तो दर्ज होगी ही और पुलिस पर भी कार्रवाई होगी।
भारतीय कानून के तहत हर आम नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके वो एफआईआर दर्ज न होने की स्थिति में शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर पुलिस आपकी एफआईआर को फाइल करने से मना कर देती है तो आपके पास उसके बाद भी अपनी एफआईआर को दर्ज कराने के कई रास्ते हैं।
अगर पुलिस आपकी FIR नहीं लिखती तो आप CrPC के सेक्शन 156 (3) के तहत मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट के पास इसकी शिकायत करने के अधिकारी हैं। आपकी शिकायत पर मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश देने का अधिकार रखते हैं। यदि कोई अधिकारी आपकी एफआईआर लिखने से मना करता है या एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार उन पर एक्शन लिया जा सकता है।
ऑनलाइन भी हो सकती है शिकायत
पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हैं। अपनी शिकायत ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए आपको अपने एरिया की पुलिस वेबसाइट पर जाना होगा।
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