जिला मंडी कि अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास और जुर्माने कि सजा सुनाई. जिला न्यायवादी मंडी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीडिता के पिता ने पुलिस के पास अपना ब्यान दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को दोषी बहला फुसला कर अपने साथ भगा कर ले गया हैI दोषी ने भी पीडिता के पिता को फ़ोन करके बताया था कि पीडिता उसके साथ चंडीगढ़ में है. इस ब्यान के आधार पर थाना बी एस एल कॉलोनी सुंदरनगर में अभियोग संख्या 6/2021 दिनांक 4.1.2021 दर्ज हुआ था जिसकी तप्तीश पुलिस ने अमल में लायी थी. तप्तीश के दौरान पीडिता ने अपने बयाँ में बताया था कि दोषी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसे 6 दिन तक कमरे में बंद रखा. दोषी के अपराध कि पुष्टि डीएनए रिपोर्ट से भी हुई थी. छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में पुलिस ने दायर किया था.
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाए गए थे. उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा औरकंवर उदय सिंह ने की थी. अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुन ने के बाद अदालत ने दोषी रेशम चंद निवासी पंगना जिला मंडी को भारतीय दंड संहिता कीधारा 363 के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000 रूपए जुर्माने की सजा,भारतीय दंड संहिता कीधारा 376 के तहत 10 वर्ष के कठोरकारावास एवं 5000 रूपए जुर्माने की सजा और पोक्सो एक्टकीधारा 4 के तहत 10 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाईI जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषी को अलग अलग धाराओं में 3महीनों तक के अतिरिक्त कारावास कि सजा भुगतने के आदेश भी दिए.