हिमाचल प्रदेश में बिल्डिंग निर्माण को लेकर एनजीटी की गाइडलाइंस का मुद्दा हिमाचल विधानसभा में उठा। कसुम्पटी के कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने सवाल उठाया कि एनजीटी ने ढाई मंज़िल बनाने के जो आदेश जारी किए है, उसे लेकर सरकार क्या कोई कानून ला रही है? इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमदित्य सिंह ने पूछा कि सरकार मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? जबाब में शहरी विकास विभाग की मन्त्री सरवीण चौधरी ने बताया कि सरकार ने न्यायालय में एनजीटी को लेकर याचिका दायर कर दी है। जिसमें सभी बिन्दुओं को रखा गया है। सरकार न्यायालय के आदेशों का सम्मान करेगी।
सरवीण चौधरी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर एनजीटी के मामले को न्यायालय में सही ढंग से न उठाने का आरोप लगाया और बताया कि पिछली सरकार ने जो वकील मामले की पैरवी के लिए रखा उसे पिनाकी मिश्रा ने 36 लाख की फीस ली, लेकिन कोर्ट में 36 शब्द भी नही कहे। उन्होंने बताया कि होटलों को लेकर एनजीटी के आदेशों पर सरकार ने निर्णय लिया कि जो होटल अवैध बने है उनको सील किया जाएगा, जबकि जो अवैध हिस्सा नही है उनको होटल चलाने की इजाज़त दी जाएगी।