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हिमाचल सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम हाईकोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं कर सकेगी
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याचिकाकर्ताओं ने एक्स-सर्विस कटऑफ डेट को चुनौती दी, अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी
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भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, सरकार 123 पद एक्स-सर्विस कोटे के तहत भरेगी
Himachal Police recruitment: हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आया है। प्रदेश सरकार इस भर्ती का परिणाम हिमाचल हाईकोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं कर सकेगी। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने जारी किए हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, और यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।
राज्य सरकार की ओर से इस भर्ती में एक्स-सर्विसमैन कोटे के तहत 123 पद भरे जाने हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में कटऑफ डेट को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सरकार ने कटऑफ तिथि को मनमाने ढंग से 13 दिसंबर 2022 से 2024 के बीच निर्धारित किया है, जबकि इसे 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2024 तक माना जाना चाहिए। इसी विवाद के चलते हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की है।
इससे पहले, राज्य मंत्रिमंडल ने 14 सितंबर 2023 को पुलिस कांस्टेबलों के पदों को भरने का निर्णय लिया था। इसके बाद वर्ष 2024 में पुलिस विभाग की ओर से विज्ञापन जारी किया गया। भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवेदन करने में तकनीकी समस्याएं आईं, जिसके चलते आयोग ने आवेदन की तारीख भी बढ़ाई थी। अब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद ही भर्ती परिणाम