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न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद सुनाया फैसला
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मृतक के परिजनों ने उच्च अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप
Vimal Negi Death Case: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को विमल नेगी मौत मामले में निलंबित निदेशक देशराज की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने सुनाया।
देशराज ने अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर गलत है और उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। अदालत ने 24 मार्च को दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना निर्णय सुनाते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में मृतक विमल नेगी के परिजनों ने देशराज और हरीकेश मीणा सहित अन्य उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि इन अधिकारियों ने विमल नेगी पर गलत कार्य करने का दबाव बनाया, जिसके चलते यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी।



