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हिमाचल में जमाबंदी की कॉपी महंगी, अब 20 रुपये प्रति पृष्ठ

➤ जमाबंदी की प्रति का शुल्क 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये प्रति पृष्ठ
➤ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्रति आवेदन 50 रुपये शुल्क निर्धारित
➤ राजस्व संस्थानों के आईटी ढांचे को मजबूत करने का उद्देश्य


हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमाबंदी की प्रति प्राप्त करने के शुल्क में वृद्धि कर दी है। राजस्व विभाग की ओर से 5 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार अब लोक मित्र केंद्रों से जमाबंदी की प्रति लेने पर 20 रुपये प्रति पृष्ठ चुकाने होंगे, जो पहले 10 रुपये प्रति पृष्ठ था। इतना ही नहीं, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन करने पर प्रति आवेदन 50 रुपये (जीएसटी सहित) शुल्क निर्धारित किया गया है। यह शुल्क केवल एक खाता नंबर के लिए लागू होगा, जबकि एक से अधिक खाता नंबर की जानकारी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और हर बार शुल्क अदा करना पड़ेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस शुल्क में से 10 रुपये प्रति पृष्ठ की राशि भूमि अभिलेख निदेशक के खाते में जमा होगी। इसका उद्देश्य विभाग के आईटी ढांचे को सुदृढ़ करना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) कमलेश कुमार पंत द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सेवा शुल्क का उपयोग पटवारखाना, कानूनगो कार्यालय, तहसील कार्यालय और अन्य संबंधित संस्थानों के आईटी ढांचे को आधुनिक बनाने में किया जाएगा।

जमाबंदी की प्रति भूमि की खरीद-फरोख्त, ऋण, उत्तराधिकार प्रमाणन और कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अब तक जहां लोग प्रति पृष्ठ 10 रुपये में जमाबंदी कॉपी प्राप्त कर रहे थे, वहीं अब यह शुल्क दोगुना होकर 20 रुपये हो गया है।

सरकार का मानना है कि इस कदम से गांव तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सुविधा देने की पहल पहले ही शुरू की जा चुकी है। रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से किसी तरह की छेड़छाड़ की संभावना भी लगभग समाप्त हो जाएगी। इससे जमीन रिकॉर्ड से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है।