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हिमाचल को नए साल में मिलेगा चीफ इनफॉर्मेशन कमिश्नर

➤ हिमाचल में नए साल पर नए CIC और IC नियुक्त होंगे, विभाग ने आवेदन मांगे
➤ दोनों पद 5–6 महीनों से खाली, RTI अपीलों का निपटारा अटका
➤ सरकार ने पुराने विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया शुरू की


हिमाचल प्रदेश को नए साल में नया मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्त (IC) मिलने जा रहा है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने दोनों रिक्त पदों को भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं। इसके लिए राजपत्र में अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गई है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, CIC और IC बनने के इच्छुक दावेदारों को 27 दिसंबर शाम 5 बजे तक आवेदन करना होगा। इससे पहले जुलाई माह में भी सरकार ने इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें लगभग 22 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इसके बाद विभाग ने नियुक्ति संबंधी फाइल सरकार को भेजी, मगर सरकार ने पुराना विज्ञापन रद्द करते हुए नए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

प्रदेश में CIC का पद लगभग पांच महीने और IC का पद छह महीने से खाली है। इनके बिना सूचना आयोग लगभग निष्क्रिय साबित हो रहा है। RTI एक्ट के तहत आयोग में अपीलों का बड़ा ढेर जमा है, लेकिन सुनवाई के लिए कोई आयुक्त उपलब्ध नहीं है। नए CIC और IC की तैनाती के बाद ही लंबित मामलों की सुनवाई शुरू हो पाएगी, ऐसे में अब इन पदों पर नियुक्ति नए वर्ष में ही संभव दिख रही है।

पूर्व IAS अधिकारी SS गुलेरिया IC थे, जो 3 जुलाई को रिटायर हुए। इसके बाद से IC का पद रिक्त है। जुलाई 2025 में पूर्व CIC RD धीमान को रेरा चेयरमैन नियुक्त किया गया, जिसके बाद से CIC का पद भी खाली पड़ा है।

RTI अधिनियम 2005 की धारा 15(5) और 15(6) के अनुसार, CIC और IC पद के लिए वही व्यक्ति पात्र हैं, जो सार्वजनिक जीवन में उच्च प्रतिष्ठा रखते हों और कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, पत्रकारिता, प्रशासन, सामाजिक सेवा, जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुभव रखते हों।

इसके अलावा, सांसद, विधायक, स्थानीय निकाय सदस्य, राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति, लाभ के पद पर बैठे लोग, या किसी व्यवसाय/पेशे से जुड़े व्यक्ति इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं। इन पदों पर कार्यकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक सीमित है।