Follow Us:

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें गिरेंगी, निचली मंजिलों पर यथास्थिति

➤ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला — संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें टूटेंगी, निचली मंजिलों पर यथास्थिति
➤ मस्जिद अवैध निर्माण मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 तय
➤ वक्फ बोर्ड ने कहा — तीन में से दो मंजिलें हटाई जा चुकी, एक और हटाई जाएगी


शिमलासंजौली मस्जिद विवाद पर बुधवार को हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि मस्जिद के ऊपरी तीन मंजिलों को अनिवार्य रूप से हटाना होगा, जबकि निचली दो मंजिलों पर यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों — वक्फ बोर्ड और नगर निगम — से मस्जिद के निर्माण की वैधता को लेकर सवाल किए। नगर निगम ने पूरी संरचना को अवैध बताया, जबकि वक्फ बोर्ड ने अपने एफिडेविट में कहा कि ऊपरी तीन में से दो मंजिलें पहले ही गिरा दी गई हैं, और तीसरी भी हटाई जाएगी

कोर्ट ने इस मामले में नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।

यह विवाद 2024 में उस समय भड़का था, जब मल्याणा में दो गुटों की झड़प के बाद संजौली में तनाव बढ़ गया और मस्जिद निर्माण की वैधता सवालों में आ गई। स्थानीय संगठनों ने भी मस्जिद को हटाने की मांग उठाई। जिला अदालत ने भी पहले पूरे ढांचे को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था।

अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के अवैध हिस्सों का ध्वंस प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, जबकि निचली मंजिलों की कानूनी स्थिति पर अगली सुनवाई में फैसला होगा।