➤ 2019 के डीएवीएन स्कूल बस हादसे में प्रधानाचार्य धनेंद्र गोयल को दो साल की कैद
➤ मैकेनिकल खराबी, अनट्रेंड ड्राइवर और लापरवाही साबित—कोर्ट ने दोषी करार दिया
➤ हादसे में 5 छात्रों और एक चालक की मौत, कई हुए थे घायल
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में 2019 के डीएवीएन स्कूल बस हादसे पर बड़ी न्यायिक कार्रवाई हुई है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट उपासना शर्मा की अदालत ने हादसे में लापरवाही साबित होने पर स्कूल के प्रधानाचार्य धनेंद्र गोयल को दोषी करार दिया है। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें दो साल की साधारण कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
यह हादसा 5 जनवरी 2019 को खड़कोली में हुआ था, जिसमें पांच छात्रों और बस चालक की मौत हो गई थी, जबकि कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। अदालत ने माना कि हादसा स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही का परिणाम था।
अदालत के अनुसार जिस चालक को बस सौंपी गई थी, उसके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था। इतना ही नहीं, नियम के अनुसार चालक के पास पांच साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए था, जो उसके पास नहीं था।
जांच में यह भी सामने आया कि बस में मैकेनिकल खराबी थी और मरम्मत की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की थी, लेकिन उन्होंने शिकायतों के बावजूद न तो बस बदली और न ही उसकी दुरुस्ती करवाई। 10 गवाहों ने अदालत में बयान दिया कि शिकायत के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह लापरवाही बच्चों की जान के लिए खतरनाक साबित हुई, इसलिए विभिन्न धाराओं के तहत सजा एक साथ चलने का आदेश दिया गया है। अदालत ने IPC की धारा 336, 337, 338, 304-A और MV एक्ट की धारा 180 के तहत सजा और जुर्माना तय किया है।
इस फैसले को अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।



