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एचआईवी पीड़ि‍त की पहचान सार्वजनिक करने पर एफआईआर

➤ भराड़ी क्षेत्र में निजी स्वास्थ्य जानकारी सार्वजनिक करने का मामला दर्ज
➤ पीड़ित ने पत्नी व रिश्तेदारों पर एचआईवी स्थिति उजागर करने का आरोप लगाया
➤ पुलिस ने गोपनीयता कानून का हवाला देते हुए जांच शुरू की


भराड़ी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की निजी स्वास्थ्य जानकारी सार्वजनिक किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसकी एचआईवी संबंधी स्थिति को उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने गांव व आसपास के क्षेत्रों में फैला दिया, जिससे उसे सामाजिक भेदभाव और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसकी स्वास्थ्य जानकारी को कानून के तहत पूरी तरह गोपनीय रखा जाना अनिवार्य है, लेकिन आरोपितों ने जानबूझकर इसका खुलासा किया। इसके चलते उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और समाज में तिरस्कार झेलना पड़ रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एचआईवी/एड्स से संबंधित कानून पीड़ित की पहचान और जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करता है, ताकि किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से बचाव हो सके। बिना अनुमति ऐसी जानकारी साझा करना कानूनी उल्लंघन माना जाता है।

मामले में संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी की निजी स्वास्थ्य जानकारी को सार्वजनिक न करें। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।