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प्यार करने वाले स्टूडेंट्स को निकाल नहीं सकता कॉलेज: हाईकोर्ट

समाचार फर्स्ट |

केरल हाई कोर्ट ने एक अनोखे मामले में फैसला सुनाया है। केरल हाई कोर्ट ने राज्य के एक कॉलेज द्वारा दो स्टूडेंट्स को निष्कासित करने के मामले में फैसला सुनाया। केरल के सीएचएमएम कॉलेज फॉर एडवांस्ड स्टडीज में पढ़ने वाली 20 साल की लड़की और 21 साल का लड़का एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्हें साल 2017 में कॉलेज से निष्कासित किया गया।

दोनों के परिवार वाले और कॉलेज उनके रिश्ते के खिलाफ थे। केरल राज्य में एक कॉलेज ने अपने दो स्टूडेंट्स को इसलिए निष्कासित कर दिया क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कॉलेज में पढ़ने वाली एक 20 साल की लड़की और 21 साल के लड़के को सिर्फ इसलिए कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे।

इस मामले में हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि हर व्यक्ति की निजता का सम्मान होना चाहिए। ये व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता के खिलाफ है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी शिक्षण संस्थान 'नैतिक पाबंदी' नहीं लगा जा सकता।

28 जून को इस मामले में चली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि 'प्यार अंधा होता है और एक सहज मानव वृत्ति है। यह व्यक्तियों और उनकी स्वतंत्रता से जुड़ा है। आगे कोर्ट ने कहा कि कॉलेज इस बात पर छात्रों पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाई नहीं कर सकता। आगे कोर्ट ने ये भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दो लोगों के व्यक्तिगत संबंध से किसी भी तरह माहौल प्रभावित होता है।