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कंडक्टर भर्ती घोटाला : HRTC के CGM को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

समाचार फर्स्ट डेस्क |

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2003 कंडक्टर भर्ती घोटाले के आरोपी एचआरटीसी के मुख्य महाप्रबंधक एचके गुप्ता को फि लहाल अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। अब उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है।

न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने एचके गुप्ता की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले के अनुसार प्रार्थी पर वर्ष 2003 में हुई कंडक्टर भर्ती में अनियमितताएं बरतने का आरोप है।

इस कारण सदर थाना शिमला में 14 मार्च 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (आई) डी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

कोर्ट ने प्रार्थी को 25,000 का निजी और उतनी ही राशि का उसके जमानती द्वारा मुचलका पेश करने और जांच अधिकारी के समक्ष वीरवार को सुबह 11 बजे पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले पर आगामी सुनवाई 10 जुलाई को होगी।