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लेवर कोर्ट का फैसला, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद निजी बस चालकों-परिचालकों को देना होगा ओवर टाइम

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प्रेम बस सर्विस के तहत कार्य कर रहे चालकों-परिचालकों को अब आठ घंटे की ड्यूटी के बाद ओवर टाइम और रात्रि भत्ता देना होगा। इसके अलावा चालकों-परिचालकों का वेतन नियमित रूप से उनके बैंक खातों में डाला जाएगा, जबकि निजी बस कंपनी की ओर से अपने कर्मचारियों को पंजीकृत किया जाएगा। इस संबंध में धर्मशाला लेबर कोर्ट ने प्रेम बस सर्विस के मालिक पवन सोनी को निर्देश जारी किए हैं। 

बता दें कि बज्रेश्वरी चालक-परिचालक सोसायटी कांगड़ा ने प्रेम बस सर्विस के मालिक पर लेबर कोर्ट में उन्हें उनका हक न देने संबंधी शिकायत दर्ज करवाई थी। सोसायटी की ओर से केस की पैरवी अधिवक्ता एनके कौंडल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लेबर कोर्ट ने अब फैसला बज्रेश्वरी चालक-परिचालक सोसायटी कांगड़ा के हक में सुनाया है। फैसले के तहत अब प्रेम बस सर्विस के मालिकों को चालकों-परिचालकों का मासिक वेतन नियमित रूप से उनके बैंक खातों में डालना होगा। इसके अलावा निजी बस कंपनी की ओर से अपने कर्मचारियों को पंजीकृत करना होगा। 

वहीं, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को भविष्यनिधि योजना के अंतर्गत लाना, प्रत्येक बस में लाग-बुक रखना, कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ-साथ आठ घंटे की ड्यूटी के बाद उन्हें ओवर टाइम, रात्रि भत्ता, बोनस और चिकित्सा भत्ते की सुविधा भी देनी होगी। सोसायटी के प्रधान राजेश ठाकुर, उपप्रधान अभिषेक डोहरू और सलाहकार सोनी कुमार ने इस लड़ाई में उनका सहयोग देने के लिए पूर्व मंत्री जीएस बाली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आरएस बाली की सराहना की है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कोर्ट की ओर से दी गई समयावधी के भीतर निजी बसों के मालिक इन निर्णयों को क्रियान्वित करेंगे।