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लाौहल-स्पीति में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का होगा कोरोना टेस्ट : राजेश भंडारी

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कार्यकारी उपायुक्त लाहौल-स्पीति राजेश भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया की जिला कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कल से सिस्सु में प्रत्येक आगंतुक का कोरोना टेस्ट शुरू किया जाएगा। वहीं, उन्होंने प्रदेश में लागू होने वाले कोरोना कर्फ़्यू के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कर्फ्यू अवधि के दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होना गैर कानूनी माना जाएगा। हालांकि शादी और अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की अनुमति के साथ अधिकतम 20 लोग शिरकत कर सकेंगे।

इस दौरान सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं मिलेंगी। दवाइयों की दुकानें, मेडिकल लैब, अनुसंधान लैब, औषधालय, जन औषधि केंद्र, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम, आईटी वैंडर, बैंकिंग अभिकर्ता, बीमा कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, माइक्रो बीमा संस्थान, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी सभाएं भी खुली रहेंगी।

राजेश भण्डारी ने बताया कि केलांग में व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई जिसमें व्यापार मण्डल ने खाद्य वस्तुओं, सरकारी राशन डिपो, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मांस, आदि की दुकानें रोज़ शाम पांच बजे से छह बजे एक घंटा खुली रखने का निर्णय लिया है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मिडिया से संबंधित कर्मियों को कार्य करने  छूट रहेगी। पैट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन आदि सेवाएं ज़ारी रहेंगी। बिजली , डाक सेवाएं, कोल्ड स्टोर, पेयजल, स्वच्छता व जल प्रबंधन के काम भी जारी रहेंगे।

दूरसंचार सेवाएं भी बाधित नहीं होंगी। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुसार 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी।  आपाताकालीन व अनिवार्य सेवाएं देने वाले सरकारी, स्थानीय निकाय व अधिकृत संस्थाओं के कर्मचारियों को आवाजाही की अनुमति होगी। निजी वाहन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ केवल आपातकालीन स्थिति में आवाजाही कर सकेंगे। किसान खेतों में अपना काम कर सकेंगे। जलशक्ति व लोक निर्माण विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे।