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हमीरपुर: कोरोना को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त, जारी किए ये आदेश

जसबीर कुमार |

हमीरपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 33 और 34 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक जिला में किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक किया जाएगा। यदि कोई नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर गठित टीमों, प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों इन आयोजनों पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए हैं।

इसक अलावा पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और शहरी निकायों के अधिकारियों को मोबाइल वैन एवं लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरुक करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश ने सभी एसडीएम को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन चिह्नित करने और इन कंटेनमेंट जोन की जानकारी स्थानीय कर्मचारियों के साथ साझा करने को कहा। पुलिस टीमों को प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 25 प्रतिशत कंटेनमेंट जोन का औचक निरीक्षण करना होगा। उन्हें स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और प्रशासन के सहयोग से भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कोरोना संबंधी नियमों की अनुपालना के लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग करनी होगी।

सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों के उडऩ दस्तों को सक्रिय रखेंगे और उनके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों एवं समारोहों और कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे। आदेश के अनुसार सभी पंचायतों को रोजाना निर्धारित प्रपत्र पर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी। संबंधित बीडीओ पंचायतों से प्राप्त रिपोर्टों को स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के साथ साझा करेंगे। जिलाधीश ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला सर्विलांस अधिकारी को आदेश दिए हैं कि वे रोजाना बीएमओ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति से जिला प्रशासन को अवगत करवाएंगे, ताकि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कदम उठाए जा सकें।

जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि संक्रमित व्यक्ति के प्राथमिक संपर्क में आए सभी लोग तुरंत आइसोलेट होने चाहिए। स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक संपर्क में आए सभी लोगों के टेस्ट निर्धारित अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगा। इनके अलावा कोरोना जैसे लक्षण वाले लोगों की भी तुरंत सेंपलिंग एवं टेस्टिंग होनी चाहिए। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।