प्रदेश में गरुवार से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लागू होते ही अब इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क टोकन टैक्स में छूट मिलेगी। साथ ही ऐसे वाहनों से टोल टैक्स भी नहीं वसूला जाएगा।
हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 अगले पांच साल तक लागू रहेगी। इस अवधी में इलेक्ट्रिक वाहनों को वाणिज्यिक परमिट फीस में केंद्रीय भूतल परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार छूट भी दी जाएगी।
साथ ही नीति के अंतर्गत सरकार ने 2025 तक 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन को दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। नीति में शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला को माडल बनाने के लिए भी प्रस्ताव हैैं।
नीति में ये बी साफ किया गया है कि बिजली बोर्ड चार्डिंग स्टेसनों के लिए टैरिप योजना तैयार करेगी और सरकार निज़ी कम्पनियों को इन्हें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। साथ ही सरकार 100 से 200 एकड़ जमीन पर एक इलेक्ट्रिक वाहन पार्क भी बनाएगी।
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