<p>हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, शिमला ने 'मंडेला नियम: जेल प्रशासन के लिए व्यावहारिक निहितार्थ' पर एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का आयोजन इंस्टिट्यूट ऑफ़ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ के सहयोग से किया गया। वेबिनार के दौरान, देश भर के पुलिस विभागों के विभिन्न अधिकारियों ने जेल नियमावली में किए जा रहे परिवर्तनों और सुधारों पर प्रकाश डाला।<br />
नेल्सन मंडेला नियमों में 122 नियम शामिल हैं, जिन्हें 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया था। नियमों को 'कैदियों के इलाज के लिए मानक न्यूनतम नियम' विषय पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था।<br />
एचपीएनएलयू के कुलपति प्रो निष्ठा जसवाल ने मुख्य भाषण में जेल प्रबंधन में अच्छे प्रशसन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा की कैदियों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता।<br />
मंडेला रूल्स के प्रारूपण से जुड़े गैरी हिल मुख्य वक्ता थे। हिल ने उन तरीकों पर प्रकाश डाला, जिनसे अधिकारों को संरक्षित रख कर कैदियों से निपटा जा सकता है।</p>
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