<p>कुल्लू: जिला अतिरिक्त सत्र एवं न्यायधीश कुल्लू ने एक चरस तस्कर को दस साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान हेत राम निवासी फोजल के रूप में हुई है।</p>
<p>जानकारी के अनुसार, हेत राम के पास भेखली के व्यासर गांव के समीप नाकाबंदी का दौरान 29 नवम्बर 2016 को 1 किलो 800 ग्राम चरस बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने NDPS के मामले दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। जिला उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि अतिरिक्त अदालत ने 11 गवाहों के बयान के आधार पर ये सजा सुनाई है।<br />
उन्होंने कहा कि जुर्माना न भुगतने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान है।</p>
Bilaspur:प्रदेश में आने वाले पर्यटक अब पहाड़ों के बीच गोबिंद सागर झील में गोवा…
Mohali:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की हालत में सुधार है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने उन्हें अंडर…
Himachal Politics: हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के भोजनालयों में नेमप्लेट लगाने के…
केंद्रीय विवि के साथ समन्वय स्थापित कर नई पर्यटन परियोजनाएं होंगी तैयार पर्यटन सप्ताह पर…
शिमला। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को संसदीय स्थायी समिति (ऊर्जा) का सदस्य नियुक्त किया…
2 अक्तूबर तक संस्कृति के विभिन्न रंगों से सराबोर होगी कांगड़ा घाटी मुख्यमंत्री करेंगे…