<p>अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-2 ऊना की अदालत ने सोमवार को हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 1.20 लाख रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।</p>
<p>जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि कोर्ट ने विजय कुमार निवासी बाथड़ी (ऊना) को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 452 के तहत 3 साल कठोर कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माना, धारा 325 के तहत 5 साल कठोर कैद और 10 हजार रूपये जुर्माना, इन दोनों धाराओं में जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी से वसूल होने वाला जुर्माना मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं।</p>
<p>दोषी विजय कुमार ने बाथड़ी में अपने परिवार के साथ झोंपडढ़ी में रह रहे प्रवासी श्रमिक पोशोन महतो को बुरी तरह पीटने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया था। जिसके चलते उसे पहले हरोली अस्पताल ले जाया गया, जबकि उसके बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। जहां पोशोन की मौत हो गई थी।</p>
<p><img src=”/media/gallery/images/image(386).png” style=”height:1200px; width:783px” /></p>
<p> </p>
<p> </p>
धर्मशाला:जसवां प्रागपुर से भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने एमएचए की सिक्योरिटी लौटा दी है।…
शिलाई में वक्फ बोर्ड व अवैध तरीके से रह रहे लोगों का विरोध Shillai:…
New Delhi: एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह को अगले Chief of the Air Staff…
गोपालपुर चिड़ियाघर बंद नहीं होगा। बल्कि अपग्रेड किया जा रहा है। चिड़ियाघर में व्यवस्थाएं…
धर्मशाला: कांगड़ा में शनिवार को दो हादसे हुए हैं। पहला हादसा बसनूर शाहपुर का…
हमीरपुर के दो संस्थानों में चोरी की वारदात लैपटॉप,नगदी और चांदी के सिक्के हुए चोरी…