कॉलेज से घर लौट रही छात्रा का बाइक पर पीछा करने और उसे तंग करने के दो आरोपियों को 6-6 महीने की कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपियों को 3 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। शिकायतकर्ता सहित पांच अन्य लोगों की गवाही और अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि 12 अप्रैल 2013 को ज्वाली उपमंडल की छात्रा देहरी कॉलेज से पैदल अपने घर वापिस आ रही थी तो आरोपी केवल कुमार और प्रदीप कुमार ने बाइक पर सवार होकर उसके आगे पीछे चक्कर काटना शुरू कर दिया और एक सुनसान जगह पर बाइक रोककर उसे तंग करने लगे। जिसका कॉलेज छात्रा ने विरोध किया और फतेहपुर पुलिस थाना में उपरोक्त बाइक सवार लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
कॉलेज छात्रा की शिकायत पर पुलिस थाना फतेहपुर में आरोपी केवल कुमार और प्रदीप कुमार खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी के तहत मामला दर्ज किया गया। जवाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ की अदालत में चली सुनवाई में दोनों आरोपियों के खिलाफ जुर्म साबित होने पर अदालत ने शनिवार को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने की।