<p>जिला सिरमौर के पांवटा साहिव में गुप्त सूचना के आधार पर 32 अवैध छोटे सिलेंडर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कई महिनों से पांवटा औद्योगिक गोंदपुर क्षेत्र से सूचना मिल रही थी की कुछ जगह कई लोगों द्वारा 14.2 किलो ग्राम के गैस सिलैण्डर बेचे जा रहे हैं, इस की कीमत वर्तमान में 64/-रूपये के लगभग प्रति किलो ग्राम है। इन सिलैण्डरों से 5 किलोग्राम के छोटे सिलैण्डर भर कर प्रावासी मजदूरों को 150/- रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है इस बारे छानबीन की गई। औद्योगिक क्षेत्र गोंदपुर में असलम नाम के व्यक्ति जो उत्तराखंड के कुल्हाल का रहने वाला बताया जा रहा है 32 छोटे गैस सिलैण्डर पकड़े गए उक्त व्यक्ति की दुकान गोंदपुर में है। जहां से वह लोगों से छोटा खाली सिलेण्डर ले कर बाईक पर आकर एक से दो किलो मीटर की दूरी पर कमरा ले कर इन सिलैण्डरों को भरता था। यह एक छोटी सी कलोनी है। जहां प्रवासी मजदूर रहते हैं।</p>
<p>वहीं, श्याम भाटिया ने बताया कि जब्त किए गए 32 छोटे सिलैण्डर किसी कम्पनी के नहीं है। खूले बाजार में इन्हें बेचना गैस नियंत्रण आदेशों की उल्लंघना है। यहां यह बताना भी उचित होगा कि खूले बाजार में इस तरह के बिना मानक निर्धारित किए हुए छोटे सिलैण्डर रखना और रिफिल करना भी गैस नियंत्रणों कर अवहेलना है अभी चेतावनी भी दी जाती है की यदि भविष्य में ऐसा करता कोई पाया गया तो उस के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस समबन्ध में आम लोग जो ऐसा सिलैण्डर का प्रयोग करते हैं उनके ध्यानार्थ लाया जाता है कि स्थानीय गैस ऐजेन्सी से सम्पर्क करें वहां पर 5 किलो का गैस सिलैण्डर आराम से मिल जाता है जो कि बीआईएस के मानकों के अनसार बना है। इसे बिना कागजातों के देश भर में कही भी लिया जा सकता है। गैस ऐजेन्सी से स्थनान्तरण की भी परेशानी नहीं है। शहर में कई जगह से ऐसी सूचनाएं आ रहा हैं। इस तरह के कार्य करते हुए पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।</p>
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