<p>कोटखाई गुड़िया मामले में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आज यानी गुरुवार को पुलिस की SIT के सभी अधिकारी और कर्मचारी सीलबंद कवर में एफिडेविट जमा करवाने हैं। पुलिस महानिदेशक सोमेश गोयल को भी एफिडेविट जमा करवाना होगा। इस एफिडेविट में इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मामले पर 6 जुलाई से 23 जुलाई तक जांच के दौरान सामने आए तथ्यों की जानकारी देनी होगी।</p>
<p>हाईकोर्ट ने इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी तौर पर अलग-अलग एफिडेविट देने के आदेश दिए हैं। इसमें सभी के लिए यह बताना जरूरी है कि एफिडेविट में कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है।</p>
<p><strong>इनको देने होंगे एफिडेविट </strong></p>
<p>डीजीपी सोमेश गोयल, एसआईटी के प्रमुख रहे आईजी रैंक के अधिकारी जैडएच जैदी, एएसपी भजन देव नेगी, डीएसपी रतन सिंह नेगी, मनोज जोशी, एसआई धर्मसेन नेगी, एएसआई राजीव कुमार, कोटखाई थाने के पूर्व एसएचओ राजेंद्र सिंह और एसआई दीप चंद को ये एफिडेविट सील्ड कवर में हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में देने होंगे।</p>
<p><strong>आरोपी आशू की जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई </strong></p>
<p>हाईकोर्ट में गुड़िया मर्डर केस के एक आरोपी आशीष चौहान उर्फ आशू की जमानत याचिका पर सुनवाई भी आज यानी गुरुवार को होगी। इस याचिका की सुनवाई न्यायाधीश अजय मोहन गोयल करेंगे।</p>
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