रेप पीड़िता और पिता की भरवाई थाने और सीएचसी चिंतपूर्णी में पिटाई को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी ने पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को आदेश दिए हैं कि वह कोर्ट को 5 अक्तूबर तक शपथ पत्र के माध्यम से जांच की पूरी रिपोर्ट पेश करें।
इस मामले में हाईकोर्ट ने पीड़िता का मेडिकल करने वाले सीएचसी चिंतपूर्णी के डॉक्टर, नर्स और जांच कर रहे एएसआई, तीन लेडी कांस्टेबल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स का ऑवजर्वेशन किया। इससे यह बात सामने आई कि एएसआई और लेडी कांस्टेबल ने पीड़िता और उसके पिता से जबरदस्ती उन पेपर्ज पर साइन करवाए, जिनमें लिखा था कि पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपियों के साथ गई थी।
जानकारी के मुताबिक पीड़िता और उसके पिता की पुलिस स्टेशन भरवाई में पिटाई भी की गई थी। जो लेडी कांस्टेबल पीड़िता और उसके पिता के साथ आरोपियों को तलाशने गई थी उन्हें तलाशने के बाद उन्होंने अपना दोष लिखित तौर पर स्वीकार कर लिया था। इसके बावजूद पुलिस ने थाने में इन आरोपियों के सामने पीड़िता और उसके पिता की पिटाई की गई। यही नहीं, पीड़िता की मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर ने भी फेसिलिटेट करने की बजाय थप्पड़ मारा था। इस मामले में अब 5 अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी।