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हिमाचल: बच्चे के साथ कुकर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

पी.चंद |

पी.चंद।

किन्नौर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर (पोक्सो कोर्ट) की अदालत में एक अहम फैसला सुनाते हुए दोषी श्यामवीर पुत्र लेखराज निवासी गांव बहरौली तहसील नीलगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश को 20 साल की सशक्त कारावास और 8000 जुर्माना की सजा सुनाई है। उक्त आरोपी ने 27 अप्रैल 2020 को 7 साल के बच्चे के साथ झाकड़ी में कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था।

जानकारी के अनुसार आरोपी ने सात साल के बच्चे को बहला फुसलाकर अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दे डाला। पीड़ित बच्चे के घर वालों ने जब बच्चे के चलने फिरने में कठिनाई होते देखी तो उन्होंने बच्चे से इस संबंध में पूछा। इस दौरान बच्चे ने परिजनों को सारा घटनाक्रम बताया। इसपर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने छानबीन करते हुए बच्चे का मेडिकल करवाया और गवाहों के बयान कलम बंद किए । पुलिस ने तफ्तीश अमल में लाई और साइंटिफिक एविडेंस एकत्र किए। तफ्तीश मुकम्मल होने पर मामला अदालत में पेश किया गया. अदालत ने 13 गवाहों के बयानात और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर आरोपी का गुनाह साबित करते हुए उसे 20 साल सशक्त कारावास और 8000 जुर्माना की सजा सुनाई। मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की व फैसले की जानकारी दी।