<p>हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में चरस तस्कर को 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई। सत्र विशेष न्यायाधीश कांगड़ा जेके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को अभियोग साबित होने पर 10 साल के कठोर कारावास के साथ 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास सजा भुगतनी होगी।</p>
<p>आपको बता दें कि 5 फरवरी 2018 को औट पुलिस थाना गग्गल ने एक व्यक्ति पैदल औट की तरफ आते हुए पकड़ा। वह पुलिस को देखकर पीछे की तरफ तेज कदमों के साथ भागने लगा। पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने उसका पीछा करके उसे काबू में कर लिया। शक के आधार पर तलाशी लेने पर उक्त व्यक्ति के बैग से 2 किलो 36 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस थाना गग्गल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।सभी औपचारिकताओं के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया।</p>
<p>इस मामले में अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी तिलक राज उर्फ़ शम्मी का 2 किलो 36 ग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध हो गया। अदालत ने आरोपी तिलक राज उर्फ शम्मी गांव और डाकघर समीरपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) को उपरोक्त सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे।</p>
75th Constitution Day: जिला भाजपा हमीरपुर की उपाध्यक्ष उषा बिरला ने 75वें संविधान दिवस पर…
TCP Unauthorized Construction: हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम 1977 के तहत…
HRTC BOD Meeting : एचआरटीसी बीओडी की बैठक में हुए फैंसलों की जानकारी देने के…
Bajuri Panchayat Municipal Corporation Protest: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नगर निगम बनाने के…
National Milk Day in Mandi: हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ समिति की…
Mandi residents threaten election boycott: नगर निगम मंडी के बैहना वार्ड के लोगों ने नगर…