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मंडी: चरस रखने के दोषी को दस साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा

बीरबल शर्मा |

चरस रखने के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बुधवार को विशेष न्यायधीश मंडी की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। इस बारे में जानकारी देते हुए न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 28 अक्टूबर 2016 को रात 9 बजे औट पुलिस ने लारजी डैम के पास गश्त के दौरान गुरमत राम पुत्र पूर्ण चंद निवासी गांव खनियार, शिवाथान तहसील थुनाग जिला मंडी के पास से एक किला चरस बरामद की थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में कोर्ट में 9 गवाह पेश किए गए और आरोप साबित हो जाने पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत गुरमत राम को दस साल की कठोर कैद और एक लाख रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी।