चरस रखने के आरोपी को मंडी की अदालत ने 2 साल की कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पुलिस टीम ने 1 जनवरी 2015 को मंडी पुलिस की टीम गश्त पर थी। इस दौरान पड्डल गुरुद्वारा के पास एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। व्यक्ति के हाथ में एक थैला भी था। पुलिस को व्यक्ति पर शक हुआ और पुलिस ने उसे गुरुद्वारा गेट के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में व्यक्ति घबरा गया और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।
पुलिस ने जब व्यक्ति के हाथ में लिए थैले की तलाशी ली तो उसके अंदर से 210 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान पवन कुमार पुत्र लीलाधर निवासी गांव शिवाबदार तहसील सदर जिला मंडी के तौर पर हुई। पुलिस ने मौके पर चरस को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की। इस मामले की जांच अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी कमल सिंह, पुलिस थाना सदर ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थानाधिकारी सदर मण्डी ने अदालत में दायर किया था।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बद्ध करवाए थे। इस मामले में सरकार की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम द्वारा की गयी l अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पवन कुमार को 210 ग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 3 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।