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मंडी: चरस के साथ पकड़ी गई महिला और पुरुष को कोर्ट ने सुनाई 9 साल 7 महीने की कैद

विशेष न्यायाधीश- 1 मण्डी की अदालत ने चरस रखने के दो आरोपियो में प्रत्येक को 9 वर्ष 7 महीने के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

बीरबल शर्मा |

विशेष न्यायाधीश- 1 मण्डी की अदालत ने चरस रखने के दो आरोपियो में प्रत्येक को 9 वर्ष 7 महीने के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि 25 जनवरी 2016 को अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी योगिन्द्र पाल, पुलिस थाना औट, अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे l इसी दौरान वो झलोगी मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 में मौजूद नाकाबंदी और ट्रैफिक चेकिंग के लिए तैनात थे तो समय सुबह 7 बजे कुल्लू से मण्डी की ओर आ रही कार नंबर HP01D-4836 को चेकिंग के लिए रोका गया। गाड़ी के रोके जाने पर उसके अंदर ड्राईवर और एक महिला बैठी थी।

महिला का नाम पूछने पर उसने अपना नाम अनिता पत्नी दलजीत सिंह गांव व् डाकघर झिखली बेहड़ तहसील बैजनाथ और चालक ने अपना नाम रवि कुमार पुत्र गांधी राम निवासी गांव ठारु डाकघर पपरोला तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा बताया। गाड़ी की आम तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर एक थैले के अंदर 1 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर पुलिस थाना औट में अभियोग सख्या 05/2016 दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी योगीन्द्र पाल, पुलिस थाना औट ने अमल में लायी थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान थानाधिकारी औट ने अदालत में दायर किया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत इस मामले में 10 गवाहों के ब्यान कलम बद्ध करवाए थे। इस मामले में सरकार की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम द्वारा की गयी। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अनिता और रवि कुमार को 1 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 9 वर्ष 7 महीने (प्रत्येक) के कठोर कारावास और ₹97,000- 97000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषीयों को 9-9 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।