मंडी: मृतकों के नाम पर राशन बांटता रहा डिपो होल्डर, जांच में दोषी पाए जाने पर लगा 1 लाख जुर्माना

<p>मंडी ज़िले की बल्ह घाटी के एक डिपो होल्डर पर विभाग ने कार्यवाही करते हुए उससे 102852 रुपए जुर्माना वसूल करने की आदेश जारी किए हैं। बता दें कि डिपो होल्डर के ऊपर विभिन्न मृत व्यक्तियों को राशन आवंटन करने के आरोप की शिकायत शिकायतकर्ता के द्वारा विभाग सहित मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में भी की गई थी। विभाग ने आरोपों की सत्यता जानने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल बनाकर हर तथ्य की जांच की और डिपो होल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण संतोषजनक ना होने पर व्यक्तिगत रूप से भी डिपो होल्डर को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया जिसमें भी डिपो होल्डर का उत्तर अनियमितता बारे संतोषजनक नहीं पाया गया। तदोपरांत विभाग द्वारा डिपो होल्डर से जुर्माना वसूल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।</p>

<p>विदित रहे कि सितंबर 2020 को खांदला निवासी हेम सिंह द्वारा डिपो होल्डर स्टोह मनोरमा देवी के खिलाफ विभाग सहित विजिलेंस और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उक्त डिपो होल्डर द्वारा राशन वितरण के कार्य में भारी गड़बड़ियां की जा रही हैं। जिसमें से विशेष रूप से करीब दर्जन भर मृत लोगों को &nbsp;कई वर्षों से राशन का आवंटन जारी किया जा रहा है शिकायत के आधार पर विभाग द्वारा संयुक्त दल बनाया गया जिसके द्वारा जांच में पाया गया कि डिपो होल्डर द्वारा 8 मृत व्यक्तियों के राशन कार्डों पर राशन जारी किया गया है। लेकिन उनका राशन किसे दिया गया इस बारे में डिपो होल्डर के पास ना तो कोई रिकॉर्ड है और ना ही वह यह साबित कर पाई कि यह राशन किसे दिया गया।</p>

<p>इससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त डिपो होल्डर द्वारा उक्त राशन का अपयोजन किया गया है जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जिस पर विभाग द्वारा डिपो होल्डर को 8 मृत व्यक्तियों के राशन कार्डों पर जारी राशन की मात्रा की मुल्यातंर राशि का दुगना 102852 जुर्माना लगाया गया है जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।</p>

<p>वहीं, शिकायतकर्ता हेम सिंह निवासी खांदला का कहना है कि उपमंडल बल्ह के स्टोह डिपोहोल्डर द्वारा विभिन्न प्रकार की घपले बाजियां कर सरकार को लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। जिस बारे में उन्होंने शिकायत की है। लेकिन विभाग सही रूप से कार्यवाही ना कर मामले की लीपापोती पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। डिपो होल्डर स्टोह पर आरोप साबित होने पर भी लगभग 100000 जुर्माना तो लगा दिया गया लेकिन वह अभी भी विभाग की इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। विभाग को बिना पक्षपात किए हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ विशेष रुप से कार्यवाही करनी चाहिए।</p>

<p>उधर जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले लक्ष्मण सिंह कनेट ने कहा कि डिपो होल्डर स्टोह मनोरमा देवी द्वारा मृत व्यक्तियों के राशन कार्डो पर राशन जारी करने के आरोप साबित और इस बारे सही स्पष्टीकरण ना दे &nbsp;पाने पर विभाग ने उससे ₹102852 जुर्माना वसूल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।<br />
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