<p>चेक बाउंस के दो मामलों में अदालत ने आरोपी को 6 लाख 50 हजार रूपया जुर्माना और दस-दस माह के कारावास की सजा के फैसले सुनाए हैं। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन डॉ. पुष्पलता के न्यायलय ने मंडी शहर के प्रसिद्ध करियाना थोक कारोबारी प्यारा सिंह की दो शिकायतों पर फैसला सुनाते हुए उक्त आदेश पारित किए हैं। </p>
<p>अधिवक्ता सतीश कौशल के माध्यम से अदालत में दायर शिकायतों के अनुसार सरकाघाट निवासी आरोपी मुंशी राम अक्सर शिकायतकर्ता से करियाना का सामान ले जाता था। उसने 2013 में करीब 6 लाख रूपये का करियाना उधार लिया था। जिसके भुगतान के लिए उसने 3,50,000 और 2,50,000 रूपये के दो चेक शिकायतकर्ता को दिए थे। </p>
<p>शिकायतकर्ता ने जब यह चेक भुगतान के लिए लगाए तो आरोपी मुंशी राम के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गये थे। जिसके चलते शिकायतकर्ता प्यारा सिंह ने आरोपी को अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी करके राशि का भुगतान करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाये थे। अदालत ने आरोपी पर चेंक बाउंस के अभियोग साबित होने पर उसे उक्त जुर्माना तथा कारावास की सजा के फैसले सुनाये हैं। </p>
नवीन तकनीक और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे कदम Kangra: उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र…
Himachal: हिमाचल प्रदेश में होने जा रही विशेष पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में…
मंडी में करंट लगने से युवक की मौत कुल्लू में वोल्वो बस और कार की…
Mini Marathon Held in Dharamshala: वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत आज रविवार को धर्मशाला में…
Mini Marathon Mandi: वन विभाग द्वारा 73वें वन्य सप्ताह के अंतर्गत रविवार को एक…
Ayurvedic hospital telemedicine services: जिला आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में जल्द ही टेलीमेडिसिन ओपीडी की…