➤ डाडा सीबा रियासत विवाद में सिमरन सिंह की SLP सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
➤ हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद दायर की गई थी याचिका
➤ अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप से कोर्ट ने किया इनकार
डाडा सीबा रियासत के राजा बृजेंद्र सिंह की संपत्ति पर अधिकार को लेकर चल रहे विवाद में सिमरन सिंह और उनकी माता मीनाक्षी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सिमरन सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया।
यह याचिका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। 27 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।
हालांकि अदालत ने याचिका दोबारा दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया, लेकिन मेरिट के आधार पर SLP को खारिज कर दिया। साथ ही लंबित सभी अर्ज़ियों का भी निपटारा कर दिया गया।
इससे पहले शिमला हाई कोर्ट भी सिमरन सिंह और मीनाक्षी सिंह की स्टे याचिका खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
कानूनी जानकारों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डाडा सीबा रियासत पर अधिकार को लेकर किए जा रहे दावे और कमजोर हो गए हैं। लंबे समय से चल रहे इस विवाद में इसे एक अहम मोड़ माना जा रहा है।



