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हमीरपुर में सामने आए 7 लोग कोरोना पाॅजीटिव

<p>कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वही आज जिला हमीरपुर में सात और लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अर्चना सोनी ने बताया कि शनिवार देर रात प्राप्त रिपोर्टों में पॉजीटिव निकले ये सभी लोग पहले ही गृह संगरोध में रखे गए थे। रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद इन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। संक्रमित लोगों में भोरंज उपमंडल के गांव धनवीं का 19 वर्षीय युवक शामिल है। उसके अलावा बड़सर के गांव रमेड़ा के 25 वर्षीय युवक की रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है। वह 28 जुलाई को श्रीनगर से आया था।</p>

<p>गांव लोहारड़ा की 37 वर्षीय महिला और कांगू क्षेत्र के गांव झरेड़ी की 40 वर्षीय महिला भी संक्रमित पाई गई है। एक अगस्त को लेह से आए जलाड़ी क्षेत्र के गांव जंगलू के 53 वर्षीय व्यक्ति और गांव रक्कड़ डाकघर पुतरेल के 21 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजीटिव आई है। इसी दिन बद्दी से लौटा जोल सप्पड़ क्षेत्र के गांव कोहला पलसरी का 23 वर्षीय युवक भी संक्रमित पाया गया है।</p>

<p><img src=”/media/gallery/images/image(6597).jpeg” style=”height:100px; width:802px” /></p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>धनेटा पंचायत के दो वार्डों में बनाए कंटेनमेंट जोन</strong></span><br />
कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के कारण ग्राम पंचायत धनेटा के दो वार्डों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एसडीएम नादौन विजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार धनेटा पंचायत के वार्ड नंबर 2 गांव घलोल में बाबू की दुकान को जोड़ने वाले सड़क की दाईं ओर से गांव की सीमा तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 6 गांव बखरूं में केवल जितेंद्र कुमार के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।</p>

<p>कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।</p>

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